नव पदस्थापित आरओ एवं एआरओ के लिए निर्वाचन सदन में पांच दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रमाणन कार्यक्रम का प्रारंभ

राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा चुनाव संबंधित विषयों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण

5 से 9 अक्टूबर तक पदाधिकारियों को दिया जाना है प्रशिक्षण।

मतदान प्रक्रिया में तेजी लाए जाने में निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका अहम– के. रवि कुमार।

 

रांची- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  के. रवि कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक समय तक कतार में खड़ा न रहना पड़े इस उद्देश्य से मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करना है। इस हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर चेन सिस्टम के आधार पर मतदाताओं के मतदान प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। उन्होंने कहा कि इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न होने पाए। इसके लिए आवश्यक समयपुर्व तैयारियां होनी चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से मतदाताओं को क्यू में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़े। श्री कुमार नव पदस्थापित आरओ एवं एआरओ के लिए निर्वाचन सदन में आयोजित पांच दिवसीय, 5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले प्रशिक्षण सह प्रमाणन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में आरओ एवं एआरओ की अहम भूमिका होती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके कर्तव्यों से संबंधित सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पदाधिकारी इन दिशा निर्देशों का गहन अध्यन करते हुए इनका अपने कर्तव्य क्षेत्र में अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान केंद्रों की तैयारियों, केंद्रों पर उपस्थित व्यवस्था का निरीक्षण, वोटर स्लिप के ससमय सम्यक वितरण, बी एल ओ के स्तर पर की जाने वाली चुनाव पूर्व की तैयारियों आदि निर्वाचन से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में निर्वाचन संबंधी अप्रत्याशित सामान्य गलतियों तथा उनके निराकरण के उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान राष्ट्रीय स्तर के मुख्य प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न सत्रों में पदाधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित विषयों का क्रमवार प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसमें उन्हें निर्वाचन संबंधी विषयों यथा उम्मीदवारों की योग्यता एवं अयोग्यता, चुनाव चिन्ह आबंटन, नामांकन संबंधित निर्देश, आपराधिक पूर्ववृत्त, ई रोल, वल्नरेबलिटी मैपिंग, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रशिक्षण, आदर्श आचार संहिता, व्यय प्रबंधन, स्वीप, पोलिंग पार्टी का व्यवस्थापन, पोस्टल बैलट, पेड न्यूज, एमसीएमसी, मतगणना आदि विषयों पर बिंदुवार प्रशिक्षण दिए जायेंगे।

 

By Manish Jha

MANISH JHA EDITOR OF NEWS 69 BHARAT

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